न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी हुए भंवर गणेश को ग्रामीणों को सुपुर्द करने दिया आदेश।

दिनेश पाटले


मस्तूरी। न्यायालय श्रीमती कंचनलता आचला न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर, (छ०ग०) द्वारा थाना सिरगिटटी बिलासपुर (छ0ग0) के अपराध क्रमांक 483/22 अन्तर्गत धारा 458,397.120बी034 भादस0 के प्रकरण में जप्तशुदा सामान वांछित भावर गणेश की मूर्ति एवं चांदी की मुकुट जो कि टुकड़ों में है, को ससुपुर्दनामे पर दिये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में आवेदक / सुपुर्ददार महेश केंवट जिला बिलासपुर द्वारा 1,00,000/- रूपए का बंधपत्र / सुपुर्दनामा न्यायालय में पेश किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः उक्त अपराध कमांक में जप्तशुदा सामान वांछित भावर गणेश की


मूर्ति एवं चादी की मुकुट जो कि टुकड़ों के संबंध में यदि कोई कार्यवाही शेष हो तो उसे पूर्ण कर सुपुर्द करने आदेश जारी किया है। मूर्ति को सुपुर्दनामा करवाने के लिए अधिवक्ता श्री रमाकांत साहू, दुर्गा सोनी, सरोज कश्यप,कानुनी कारवाही में लगे हुए थे। जिसमें साथ में गांव के महेश केवट, योगेश पोर्ते ,राकेश केवट, जगत राम केवट, अशोक यादव, ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

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