आरोपी ने नाबालिक पीड़िता को Ptsd का झांसा देकर भाग ले जाकर कर रहा था शारीरिक शोषण । आरोपी के ऊपर हुआ FIR दर्ज


दिनेश पाटले


दिनेश पाटले :-


पचपेड़ी थाना क्षेत्र  का मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 11.7.2025  को पीड़िता ने थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अजय साहू पीड़िता को नाबालिक लड़की होना जानते हुए भी दिनांक 31.5 .2025 को शादी का झांसा देकर अपने साथ गुजरात भाग ले गया और शारीरिक शोषण करता रहा। रुपया की कमी होने पर रुपया के लिए पीड़िता को  मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। कुछ महीने बाद रायपुर मोवा में आकर रहने लगे थे  ।पीड़िता, आरोपी की चंगुल से भाग कर अपने घर  आई । पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना पचपेड़ी में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया । 



अपराध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तब श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर  श्री  रजनेश सिंह (आई. पी .एस.) द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई करने का आदेश तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (सी.पी.एस.) व एसडीओपी मस्तूरी श्री लालचंद मोहल्ले (सी.पी.एस.) के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अजय कुमार साहू पिता अशोक साहू उम्र 19 वर्ष साकिन लोहर्सी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर के विरुद्ध अपराध घटित करने का सबूत मिलने पर अपराध दर्ज होने के महज 06 घंटा के अंदर टेक्निकल इनपुट की मदद से बलौदा बाजार  से गिरफ्तार किया गया,जिसे दिनांक 12.7.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार, स उ नि ओंकार बंजारे ,प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूंटे,आरक्षक रघुनाथ रेड्डी , ,महिला आरक्षक यशोदा कश्यप का विशेष योगदान रहा

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